आगरा में जिलाधिकारी के आदेश अनुसार कृषि विभाग ने समस्त उर्वरक फुटकर विक्रेताओं को स्टॉक का विवरण और उपलब्ध स्टॉक का विवरण साथ ही रेटों का बोर्ड दुकान के सामने रखना अनिवार्य कर दिया है। नियम का उल्लंघन करने पर दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
आगरा में जिलाधिकारी के आदेश अनुसार कृषि विभाग ने समस्त उर्वरक फुटकर विक्रेताओं को स्टॉक का विवरण और उपलब्ध स्टॉक का विवरण साथ ही रेटों का बोर्ड दुकान के सामने रखना अनिवार्य कर दिया है। नियम का उल्लंघन करने पर दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।