यूपी पंचायत चुनाव 3 महीने में कराने का आदेश | UP Panchayat Chunav | Sea News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 25 मई 2026 के शासनादेश को वैध ठहराते हुए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति दी है। साथ ही, राज्य सरकार को चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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