थाना शमशाबाद क्षेत्र में दुकानदार को गोली मारने के मामले में कोर्ट में मुख्य आरोपी को 6 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही दस हजार रुपये से दंडित भी किया गया है, इस मामले में नामजद तीन नामजद बरी किये गये हैं, पुरानी रंजिश के चलते दुकान से लौटते समय गोली मारकर घायल कर दिया था,
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