शिमला नगर आयुक्त न्यायालय ने 3 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया है। मामले में वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बीएस ठाकुर ने कहा, न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड अपने खर्च पर मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराएं। ध्वस्तीकरण के लिए दो महीने की समय सीमा दी गई है। आने वाले समय में इमारत के बाकी हिस्से के बारे में फैसला किया जाएगा। सुनवाई की अगली तारीख 21 दिसंबर है। मस्जिद समिति ने ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का वचन दिया है।
