सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) एरिया के सभी पेड़ों की गिनती करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अब उन पेड़ों को काटने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी जिन्हें काटने पर प्रतिबंध नहीं है। यहां तक कि पेड़ों की छंटाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी।
