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पैर कटने पर बीमा कम्पनी देगी 51 लाख रुपये | Insurance Company | Amputated | Leg | Sea News

Mar 22, 2025

सफर करते समय ट्रेन से गिरकर पैर कटने पर भी बीमा कम्पनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया था, इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर करने पर 6 प्रतिशत ब्याज सहित 51 लाख अदा करने के आदेश बीमा कम्पनी को दिये गये हैं, दोनों पैर कटने के बाद भी युवक बैंकों में पैसे ट्रांसफर कर 40 से 80 हजार रुपये प्रतिमाह कमा रहा है |

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