सफर करते समय ट्रेन से गिरकर पैर कटने पर भी बीमा कम्पनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया था, इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर करने पर 6 प्रतिशत ब्याज सहित 51 लाख अदा करने के आदेश बीमा कम्पनी को दिये गये हैं, दोनों पैर कटने के बाद भी युवक बैंकों में पैसे ट्रांसफर कर 40 से 80 हजार रुपये प्रतिमाह कमा रहा है |
