24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाईस्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान कोई छात्र या छात्रा नकल करते पकड़ा गया तो उसकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। नकल अधिनियम 2024 के तहत एक करोड़ का जुमार्ना या जेल की सजा नकल करवाने वालों पर भी लागू होगी।
24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाईस्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान कोई छात्र या छात्रा नकल करते पकड़ा गया तो उसकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। नकल अधिनियम 2024 के तहत एक करोड़ का जुमार्ना या जेल की सजा नकल करवाने वालों पर भी लागू होगी।