महाकुंभ में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया याचिका में महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ के दौरान जिन लोगों के परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई उन्हें समुचित आर्थिक सहायता देने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए कोर्ट से आदेश देने कि की मांग की गयी थी हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद मंगलवार 11 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया |