मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आॅर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में जल्द ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट को यह तय करना था कि मामले में दाखिल की गई 18 अर्जी पर एक साथ सुनवाई हो सकेगी या नहीं। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बैंच ने सुनाया है।
