18 साल से कम उम्र के बालक बालिकाओं के लिए वाहन चलाना पूर्णतरू प्रतिबंधित है।।। वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन देने वाले पर 25 हजार रुपए का जुमार्ना सहित तीन साल की जेल का आदेश पारित किया गया है।। यह आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी किया गया है इसमें सभी बोर्ड के छात्र-छात्राएं मौजूद है।।।।।