उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है. अगर राज्य में 18 साल से कम किशोर/किशोरी मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार चलाते हुए पाए जाते हैं, तो वाहन मालिक या बच्चों के सरंक्षक को तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये तक का जुमार्ना हो सकता है |