22 लाख रुपये का चैक बाउंस होने के मामले में द्वारिकापुरम कमला नगर के रहने वाले आरोपी प्रखर गर्ग से वादी को अंतरिम राहत के रुप में अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 केक पीठासीन अधिकारी सूबा सिंह ने 4 लाख 40 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये हैं, इस मामले में वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था | #SeaNewsAgra #SeaNews #AgraNews #BreakingNews Post navigation Youth Employment : घर बैठे मिल रही नौकरी | Prime Minister Initiative | Sea News पूर्व पीएम को भारत रत्न के ऐलान से उत्साह