अछनेरा क्षेत्र में हत्या का प्रयास और आयुध अधिनियम के तहत आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है, वादी के साथ घायल और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के मुकरने पर अपर जिला जज 21 विराट कुमार श्रीवास्तव ने बरी करने के आदेश दिये हैं,
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