शाहगंज क्षेत्र में टॉफी देने के बहाने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी रोहित उर्फ राजू को बीस साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही 24 हजार रुपये से दंडित किया गया है, इस मामले में सात लोगों को गवाही के लिए कोर्ट में पेश किया गया था, इसमें लड़की और उसकी मामी की गवाही को अहम मानते हुए अपर जिला जज 28 शिवकुमार ने फरमान सुनाया है,
