Agra : आप वाहन चालक हैं तो ठहरिये, ये खबर आपके लिए है | Sea News
वाहन चालकों के लिए अब ट्रैफिक चालान को नजरअंदाज करना उनके लिए कई और दूसरी परेशानियों का सबब बन सकता है। केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 के तहत आरटीओ विभाग ने अब चालान के भुगतान और उसे चुनौती देने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है। यहां तक कि आप 45 दिनों के अंदर चालान को कोर्ट में चुनौती भी देते हैं तो आपको इसके लिए चालान की आधी राशि जमा करनी होगी।
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