आईएफबी कम्पनी सुल्तानगंज से खरीदी गई वॉशिंग मशीन की कीमत 19 साल मिली है, वाद दायर करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने वादी को 15 हजार 700 रुपये का चैक दिया है, वादी का कहना है कि लम्बी लड़ाई लड़ने के बाद उसे न्याय मिला है, खरीदी गई मशीन खराब होने पर बदलने का आदेश दिया गया था लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया था,
